मुजफ्फरपुर: विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संरक्षक मुकेश सहनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनाव चिह्न “नाव” के दुरुपयोग से जुड़े मामले में कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों को 6 मई को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यदि वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो कोर्ट एकपक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित कर सकता है।
यह मामला वर्ष 2023 में शुरू हुआ था, जब 18 अप्रैल को भारती सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया था कि वीआईपी नेताओं ने फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी कर “नाव” चुनाव चिह्न का गलत इस्तेमाल किया है।
हालांकि, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सुनवाई के बाद इस परिवाद को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ अधिवक्ता ओझा ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है। इसी के तहत अब कोर्ट ने संबंधित सभी पक्षों को नोटिस भेजकर अपनी बात रखने का अवसर दिया है।